सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी सूचना (पात्रता नियम)

 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी सूचना (पात्रता नियम)

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम
  • 1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • 2. वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या 55 वर्ष से अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • 3. परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोत्रों से रूपये 48,000/- से अधिक ना हो।
  • 4. वरिष्ठ नागरिक जिनकी पहचान केंद्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवारों में की गई है, वे भी वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं।

  • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम
  • 1. यह पेंशन योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त हैं।
  • 2. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • 3. महिला आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से रु.48,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 4. केंद्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवारों में पहचान की गई महिला आवेदक भी एकल महिला पेंशन के लिए पात्र हैं।





  • मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पात्रता के नियम
  • 1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी।
  • 2. छोटे और सीमांत किसान परिवार पात्र हैं।
  • 3. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

  • इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता के नियम
  • 1. ऐसे महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो|
  • 2. केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|
  • इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पात्रता के नियम
  • 1. विधवा महिला जिसकी आयु 40 वर्ष हो |
  • 2. केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|