योजना प्रारम्भ : 2002-03
योजनान्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सिलाई, कटिंग एवं कढ़ाई आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह गठित कर लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष
2002-03
लाभान्वित वर्ग
अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग की महिलायें
योजना की पात्रता
योजना के तहत गरीब महिला जिनकी उम्र 16 से 45 वर्ष है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु.120,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 98,000/- से अधिक न हो,
योजना में दिये सुविधाएं
निःशुल्क प्रषिक्षण एवं 1000 रुपये प्रति माह की दर से वृतिका राशि तथा स्वंय सहायता समूह गठन कर ऋण
योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाते है।
योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाते है।
योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
- अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण-पत्र -
- आय प्रमाण-पत्र/बी.पी.एल. प्रमाण पत्र:-
- मूल निवास प्रमाण-पत्र:-
- लाभार्थी के बैंक खाते से लिंक आधार कार्ड की प्रति।
- पैन कार्ड की प्रति।
- भामाशाह कार्ड की प्रति।
- आवेदक का फोटो
योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र
सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कार्यालय
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात
90:10
नोट: योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है!