राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभ आरंभ किया है. इस योजना में अब शहरी क्षेत्रों में भी नागरिकों को रोजगार की गारंटी मिलेगी. सीएम गहलोत ने जयपुर में टनल चौराहे पर अंबेडकर भवन में इस योजना का आगाज किया है.
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी सूचना (पात्रता नियम)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी सूचना (पात्रता नियम)
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम
- 1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- 2. वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या 55 वर्ष से अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- 3. परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोत्रों से रूपये 48,000/- से अधिक ना हो।
- 4. वरिष्ठ नागरिक जिनकी पहचान केंद्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवारों में की गई है, वे भी वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं।
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- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पात्रता के नियम
- 1. यह पेंशन योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त हैं।
- 2. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- 3. महिला आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से रु.48,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4. केंद्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवारों में पहचान की गई महिला आवेदक भी एकल महिला पेंशन के लिए पात्र हैं।
- मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पात्रता के नियम
- 1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी।
- 2. छोटे और सीमांत किसान परिवार पात्र हैं।
- 3. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता के नियम
- 1. ऐसे महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो|
- 2. केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पात्रता के नियम
- 1. विधवा महिला जिसकी आयु 40 वर्ष हो |
- 2. केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|
महिला समृद्धि योजना
योजना प्रारम्भ : 2002-03
योजनान्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सिलाई, कटिंग एवं कढ़ाई आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह गठित कर लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष
2002-03
लाभान्वित वर्ग
अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग की महिलायें
योजना की पात्रता
योजना के तहत गरीब महिला जिनकी उम्र 16 से 45 वर्ष है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु.120,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 98,000/- से अधिक न हो,
योजना में दिये सुविधाएं
निःशुल्क प्रषिक्षण एवं 1000 रुपये प्रति माह की दर से वृतिका राशि तथा स्वंय सहायता समूह गठन कर ऋण
योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाते है।
योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाते है।
योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
- अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण-पत्र -
- आय प्रमाण-पत्र/बी.पी.एल. प्रमाण पत्र:-
- मूल निवास प्रमाण-पत्र:-
- लाभार्थी के बैंक खाते से लिंक आधार कार्ड की प्रति।
- पैन कार्ड की प्रति।
- भामाशाह कार्ड की प्रति।
- आवेदक का फोटो
योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र
सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कार्यालय
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात
90:10
नोट: योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है!
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
समर्थन दस्तावेज़
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति*
- आधार कार्ड की प्रति*
- पते के प्रमाण की प्रति*
- बैंक पासबुक की प्रति*
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति* : Age proof
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति* : In case of widow women
- आय प्रमाण पत्र की प्रति* : In case of widow/Palanhar/Divyang
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति*
- शादी प्रमाण पत्र की प्रति*
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
- पासपोर्ट साइज फोटो*
- राशन कार्ड की प्रति*
- मतदाता परिचय पत्र की प्रति*
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
आवेदन कैसे करें
| आवेदन का माध्यम : | ऑनलाइन |
| ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : | ई-मित्र, योजना वेबसाइट |
| आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। | |
| आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। | |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।लाभार्थी को देय लाभ | |
लाभ : | |||||
| लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण | Bank Account | ||||
| प्रदान करने का माध्यम | |||||
| भुगतान विवरण की विधि : | online | ||||
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PAN card Reprint NSDL पैन कार्ड को री प्रिंट कैसे करें
पैन कार्ड को री प्रिंट कैसे करे 2022 में PAN card Reprint NSDL इस के लिए आपको आधार कार्ड
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक
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ई-मित्र धारको के लिए खुश खबरी
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